Help News || E-Mitra Help आपको हर प्रकार की जानकारी प्रदान करता है , और यदि कुछ जानकारियां अगर हम आप तक नहीं पंहुचा पाए तो आप हमें emitrahelpdesk24@gmail.com पर gmail कर सकते है || New Update In Rajasthan Social Security Pension - E-mitra Help
भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित रोजगार समाचार पत्र (साप्ताहिक) (30 नवम्बर 2019 से 06 दिसम्बर 2019) Download करने के लिए Link : Click Here 

New Update In Rajasthan Social Security Pension

New Update In Rajasthan Social Security Pension

( राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन )

सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था,विधवा,दिव्यांगजन(केवल प्रमाण-पत्र )) की सेवा को पेपरलेस कर दिया है अर्थात अब इन योजनाओं के आवेदन हेतु किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, अब केवल पात्रतानुसार आवेदनकर्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन से आवेदन किया जा सकता है, आवेदन की जाँच विभाग स्वयं अपने स्तर पर करके अधितकम (1माह) की अवधि में पेंशन नियमानुसार स्वीकृत/निरस्त कर दी जाती है| अत: नियमानुसार आमजन के अधिक से अधिक आवेदन ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से ही करे |

New पेंसन के लिए जरुरी दस्तावेज :

  1. भामाशाह-कार्ड, 
  2. आधार-कार्ड , 
  3. बैंक खाते की पासबुक,
  4. मोबाईल नम्बर 
  5. ई-मित्र केन्द्र पर आवेदन के लिए स्वयं उपस्थित होता है,
कियोस्क-धारक सभी दस्तावेजों में आवेदनकर्ता के नाम व अन्य जानकारी का मिलान कर लेवे सभी जानकारी सही(एक-समान) होनी चाहिये साथ ही यह जानकरी आवेदनकर्ता के भामाशाह-कार्ड (परिवार संख्या 7 अंको की ) में अपडेट होनी चाहिये यदि अपडेट नहीँ है, तो पहले भामाशाह-कार्ड में अपडेट करे (कुछ दिन बाद सफलतापूर्वक होता है ) उसके बाद ही पेंशन के लिए आवेदन करे | 

यदि किसी आवेदनकर्ता के बायोमेट्रिक सत्यापन के समय फिंगर स्कैन नहीं होते है, तो पांच से अधिक बार फिंगर स्कैन करने के बाद OTP (ओ.टी.पी.) की सेवा का ऑप्शन आ जाता है OTP आधार -कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर जाता है | OTP (ओ.टी.पी.) की सुविधा के लिए आधार -कार्ड में मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है | 

अपलोड दस्तावेज में केवल दिव्यांगजन पेंशन के आवेदन मे प्रमाण-पत्र अपलोड करना पड़ता है बाकि  सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धावस्था, विधवा, में आय-प्रमाण को अब अपलोड नहीं करना होता है केवल भामाशाह  में आर्थिक जानकारी अपडेट होनी चाहिये, (गाईड व विडियो में पुरानी प्रक्रिया दिखाई गई है )अब सम्बन्धित कार्यालय में दस्तावेजों की हार्ड-कॉपी जमा नहीं करवानी होती है | आवेदन की जाँच विभाग स्वयं अपने स्तर पर ही करता है | 

अधिक जानकारी के लिए आप निचे दी गई Table देख सकते है | 

क्र.स.  विवरण मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
01. पात्रता महिला: 55 वर्ष 
पुरुष: 58 वर्ष 
18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक

प्राकृतिक रूप से बोने - 3 फीट 6 इंच से कम


हिजड़ापन से ग्रसित
महिला: 55 वर्ष 
पुरुष: 58 वर्ष 

लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप
02. वार्षिक आय सीमा  48000/-  48000/-  60000/-
03. प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ आयु 75 वर्ष से कम : 750

75 वर्ष से
अधिक1000
18 वर्ष से 55 वर्ष 500
55 वर्ष से  60 वर्ष 750
60 वर्ष से 75 वर्ष 1000
75 वर्ष से अधिक1500
55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को ₹750

55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000


75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250


कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500

  • 75 वर्ष से कम को ₹750
  • 75 वर्ष व अधिक को ₹1000

राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं  की जानकरी के लिए क्लिक करे : Click Here